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NEET-PG-2021: मेडिकल कॉलेज की खाली 1,456 सीटों पर स्ट्रे राउंड काउंसलिंग नहीं – SC

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG-2021 में खाली 1,456 सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड काउंसलिंग की मांग वाली याचिका को रद्द कर दिया है. इस याचिका को खारिज करते हुए SC ने कहा कि सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का विशेष स्ट्रे राउंड आयोजित करने की अनुमति नहीं देना चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में है. कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता भी नहीं किया जा सकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा.

आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि नीट-पीजी-2021 में अखिल भारतीय कोटा के लिए विशेष स्ट्रे राउंड काउंसलिंग की एक सीमा होनी चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की एक सीमा होनी चाहिए और अगर काउंसलिंग के आठ-नौ राउंड के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो छात्र 1.5 साल के बाद अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं.

कोर्ट ने कहा कि छात्रों को शिक्षा और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करके दाखिला नहीं दिया जा सकता है. इसके साथ ही न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने नीट पीजी 2021 में 1,456 सीटों को भरने के लिए विशेष स्ट्रे राउंड काउंसलिंग कराने की अपील करने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

जस्टिस शाह ने कहा कि कई सालों से सीटें खाली हैं और यह पहली बार नहीं है.. हर अभ्यास की एक सीमा होनी चाहिए और 10 राउंड के बाद भी सीटें खाली रह सकती हैं. पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि 8 या 9 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी सीटें खाली हैं और छात्र 1.5 साल बाद अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं. क्या अब यह कहा जा सकता है कि 1.5 साल बाद आपको प्रवेश दिया जाएगा और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किया जाएगा.

यह देखते हुए कि यह तीन साल का कोर्स है, पीठ ने कहा कि शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता.. मान लीजिए कि आप 6 महीने से भूखे हैं, क्या आप 1 दिन में सब कुछ खा सकते हैं? नहीं..शिक्षा ऐसी ही है.

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