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FIR दर्ज करने की मांग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत, कोर्ट ने क्या कुछ कहा?

राउज एवेन्यु कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा में 29 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए बयान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की याचिका को खरिज कर दिया है. ये याचिका हम ऑर्गेनाइजेशन ने लगाई थी. कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत में कोई आधार नहीं है. याचिका में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और बिना साक्ष्य के लगाए गए हैं.

कोर्ट ने कहा कि शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया गया है. याचिका में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 29 मार्च को दिल्ली की विधानसभा में दिए गए बयान पर IPC की धारा 121/124A/153A/153B/406/420/499/500/505 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और मानहानि की.

दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा था कि तेलंगाना के अंदर नवंबर के महीने में राज्य सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के तीन नेता वहां के विधायकों को खरीदने पहुंचे थे. इस पर स्टिंग हुआ था. वीडियो में तीन बीजेपी के नेता और चार बीआरएस के विधायक बैठे थे. उनके बीच तीन घंटे तक बातचीत चली जिसकी पूरी रिकर्डिंग है. इसमें वो कह रहे थे कि हमारे नेता बीएल संतोष, अमित शाह आपसे मिलेंगे.

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने बीआरएस विधायकों 50-50 करोड़ रुपये ऑफर किए थे और कहा था कि दिल्ली में हमने 25-25 करोड़ रुपये में विधायक खरीद लिए हैं वहां की सरकार गिरने वाली है. उसी दिन शाम को तेलंगाना के सीएम केसीआर का मेरे पास फोन आया था. उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास पक्की खबर है कि आपकी सरकार गिरने वाली है. मैंने उन्हें कहा कि आप चिंता मत करो, ये तीन साल से ऐसी ही कोशिश करते आ रहे हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा था कि देखो हमारे रेट 25 लगाए उनके 50 करोड़ लगाए हैं. ये तो गलत है. उन्होंने आगे कहा था कि अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो अब हमारे खिलाफ कोशिश मत करना, ये आम आदमी पार्टी है. हम भगत सिंह के चेले हैं, फांसी पर चढ़ जाते हैं, ऐसे ही नहीं बिकते. फांसी मंजूर है लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे.

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