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प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, दुष्कर्म मामले में हुए थे दोषी करार

बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शनिवार (2 अगस्त 2025) को जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया

सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने शुक्रवार को 34 वर्षीय प्रज्वल को यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के चार मामलों में से एक में दोषी करार दिया था. सुनवाई के दौरान प्रज्वल घबराया हुआ दिखाई दिया और जब जज ने उसे दोषी करार दिया तो वह रो पड़ा. उसने कोर्ट से कम सजा की गुहार भी लगाई थी. मामले की सुनवाई 18 जुलाई को पूरी हो गई थी और फैसला 30 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया था.

यह मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से संबंधित है. साल 2021 में फार्म हाउस और बेंगलुरु में स्थित रेवन्ना के आवास पर महिला से दुष्कर्म किया गया. आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था.

26 गवाहों से हुई पूछताछ

इस मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सितंबर 2024 में 113 गवाहों के बयानों के साथ 1,632 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था. अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से पूछताछ की और 180 दस्तावेज पेश किए.

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था. ये मामले तब सामने आए थे जब प्रज्वल से कथित तौर पर जुड़े अश्लील वीडियो हासन में 26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रसारित हुए थे. एसआईटी ने होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में प्रज्वल को पिछले साल 31 मई को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह जर्मनी से लौटे थे.

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