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Go First News: डीजीसीए का गो फर्स्ट को आदेश, नियमों के तहत जल्द लौटाएं हवाई यात्रियों का पैसा

एविएशन क्षेत्र के रेग्युलेटर (Aviation Sector Regulator) डीजीसीए ( Directorate General of Civil Aviation ) ने गो फर्स्ट ( Go First) को उड़ानें रद्द होने के बाद जल्द से जल्द यात्रियों का पैसा रिफंड (Refund) करने का आदेश दिया है. डीजीसीए ने कहा कि उसने कारण बताओ नोटिस पर गो फर्स्ट के जवाब का अध्ययन किया है और मौजूदा रेग्युलेशन के तहत यात्रियों का रिफंड प्रोसेस करने के आदेश दिए हैं.

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