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PNB घोटाले के आरोपी ने अपील की थी; CBI ने चुप्पी साधी

इंटरपोल ने भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम रेड नोटिस की लिस्ट से हटा दिया गया है। मेहुल ने रेड नोटिस (आमतौर पर रेड कॉर्नर नोटिस) के खिलाफ इंटरपोल के लियोन हेडक्वॉर्टर में अपील की थी।इस मामले पर अब तक CBI की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 14 हजार करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी है और फिलहाल फरार है।

195 देश इंटरपोल के मेंबर हैं। कानूनी रूप से इंटरपोल का रेड नोटिस किसी भी आरोपी के खिलाफ अलर्ट का सबसे बड़ा रूप है। रेड नोटिस जारी होने पर संबधित व्यक्ति को अस्थायी तौर पर हिरासत में लिया जा सकता है, अस्थायी तौर पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद जिस देश में उसे गिरफ्तार किया गया है, उस देश के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में उसे उस देश के हवाले (प्रत्यर्पण) कर दिया जाता है, जिस देश में वो वॉन्टेड होता है।

क्या होता है रेड नेाटिस?
इंटरपोल के मुताबिक, रेड नोटिस या रेड कॉर्नर नोटिस, दुनियाभर की लॉ एनफोर्समेंट के नाम एक अपील होती है जिसमें किसी व्यक्ति को ढूंढने या अस्थाई तौर पर गिरफ्तार करने की मांग होती है। रेड नोटिस उन लोगों के नाम जारी होता है जिनका प्रत्यर्पण, सरेंडर या इसके जैसी कोई कार्रवाई बाकी होती है। रेड नोटिस का मतलब अरेस्ट वॉरंट नहीं होता है।

इंटरपोल के सदस्य देशों को अपने खुद के कानूनों को देखते हुए यह तय करना होता है कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करना है या नहीं। देशों की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर इंटरपोल जनरल सेक्रेटेरिएट रेड नोटिस लिस्ट को नियमित रूप से अपडेट करता रहता है।

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